झारखंड के 158600 लाभुक जो की 50 वर्ष उम्र सीमा को पूरा कर लिए हैं, वैसे लागू को पेंशन योजना का पहली किस्त की राशि 6 मार्च 2024 को सभी के बैंक अकाउंट में भेजा गया। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना को 60 वर्ष से घटा कर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब झारखण्ड के सभी महिला जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वैसे सभी महिला झारखण्ड के नए पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हैं। झारखण्ड के अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
50 वर्ष में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकते हैं |
झारखंड के वह सभी महिला जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो चुका है चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो उनको 50 वर्ष में ही पेंशन योजना का लाभ मिलगा। यदि कोई भी पुरुष जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातिके अंतर्गत आते हैं वे सभी इस पेंशन योजना कालाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओ को फॉर्म और आधार कार्ड , इत्यादि लगेगा लेकिन पुरुष को ये सभी कागजात जो पुरुष को लगेगा के अलावे जाती प्रमाण पत्र भी लगेगा।
50 वर्ष की उम्र सीमा में पेंशन के लिए आवेदन का प्रोसेस
- वैसे योग्य लाभुक जो ५० वर्ष पूरा कर चुके हैं या कर चुकी हैं सभी को सर्वजन पेंशन योजना का एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आपके पंचायत कार्यालय में मिल जायेगा या अपने नजदीकी प्रज्ञाकेन्द्र से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं |
- वैसे आवेदन के लिए फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे।
- फॉर्म के साथ में आधार कार्ड बैंक पासबुक राशन कार्ड और एक पासवर्ड साइज का फोटो लगाना है।
- यदि आवेदक पुरुष है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा।
फॉर्म को सही तरीके से भर लेने के बाद आप सारा डॉक्यूमेंट्स को लगा कर अपने पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा | वहां जमा करने के बाद आपके पंचायत के पंचायत सचिव आपके फॉर्म का जाँच करेंगे सारा कुछ सही रहने के बाद आपके फॉर्म को स्वीकृत कर देंगे | पंचायत अस्तर में स्वीकृति मिल जाने के बाद आपके फॉर्म को प्रखंड कार्यालय भेज दिया जायेगा जहाँ पर आपके फॉर्म को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जाँच किया जायेगा | प्रखंड विकाश पदाधिकारी के माध्यम से आपके पेशिओं योजना को फाइनल स्वीकृति मिल जायेगा |