Anti Paper leak bill :- आ गया नया कानून । बोर्ड से जुड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लिख करने वाले हो जाए अब सावधान। सरकारी नौकरी या बोर्ड से जुड़ी परीक्षाओं के प्रश्न लीक करने वाले पर नकेल कसने की तैयारी। लोक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा से पारित हो गया। इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
पटना दिल्ली वैसे नाम तो लोक परीक्षा विधायक 2024 है मगर बोलचाल में इसे अंतिम पेपर लिक बिल लोग कह रहे हैं। यह बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया है। संसद में बहस के दौरान ज्यादा सांसदों ने इसकी तारीफ की है । बताया यह बिल बहुत ही उपयोगी साबित होगा। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि उसकी लोकेशन वाली लिस्ट को फाड़ दिया गया था। बाद में उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और फिर उन्हें सरकारी नौकरी मिली।
पेपर लीक करने वाले सावधान ( Anti Paper leak bill )
कोई भी एग्जाम एग्जाम पेपर लीक करने को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रवाया अपनाया है। लोकसभा से अंतिम पेपर लिक बिल पास कराया गया। यदि कोई भी पेपर लीक करने के मामले में पाया जाता है तो उनको 10 साल की सजा और एक करोड रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। ये कानून पूरे भारत में लागू हो चुका है। यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
पिछले कुछ सालों में देखा गया है की प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए थे। इसी को रोकने के लिए यह कानून की जरूरत पड़ी। ऐसी संबंधित मामला का जांच करने के लिए इंटरनेट कंप्यूटर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए होने वाली गड़बड़ियों को भी रोक लगाई जाएगी।
एंटी पेपर लिक बिल की क्या है खास बातें
- यदि पेपर लीक या फिर नकल करवाने में दोषी पाए गए तो 3-5 साल की जेल हो सकती है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
- यदि पेपर लीक मामले में किसी भी इंस्टिट्यूट या कोचिंग की भागीदारी यदि होती है तो उसे पूरा खर्च वसूल किया जा सकता है।
- इंस्टिट्यूट की पूरी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है उसे पर एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इंस्टिट्यूट या कोचिंग के प्रबंधक निदेशक पर भी बड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान इस बिल में है ।
- आपके जगह पर दूसरे व्यक्ति परीक्षा देते पकड़ा गया तो आपको 3 से 5 साल तक का जेल और जुर्माना
- यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग एनडीए और केंद्र की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर यह प्रावधान लागू किया गया।
- एंटी पेपर लीक मुहिम अब राज्य सरकार भी शामिल है असम सरकार ने से लेकर बड़ा कदम उठाया है।
- पेपर लीक की वजह से राज्यों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्र हुए हैं प्रभावित हुए हैं ।
- राजस्थान गुजरात उत्तराखंड और हरियाणा में पेपर लिखकर खिलाफ कानून पहले से लागू कर दिया गया है।
- हरियाणा के अनुसार दोषी की संपत्ति नीलाम कर खर्च वसूल करने का प्रावधान किया जा सकता है।
- और राजस्थान में तो पेपर लिख मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है ।
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